उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन, दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन और विधवा (निराश्रित महिला) पेंशन हेतु उत्तर प्रदेश पेंशन पोर्टल को विकसित किया हैं, जिस पर आप इन पेंशन सम्बंधित जानकारी को प्राप्त को कर सकते हैं, तथा इनमें से किसी भी पेंशन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं.
इस लेख में हम उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन लिस्ट 2024-25 कैसे देखें? के साथ - साथ इससे सम्बंधित योग्यता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया जैसे कार्यों के बारे में भी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे.
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन लिस्ट कैसे देखें?
- सबसे पहले आपको एकीकृत सामाजिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट - https://sspy-up.gov.in/ पर जाएँ.
- उसके बाद आपको उपर दिए गए मेन्यु बार में स्थित "वृद्धावस्था पेंशन" पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपको सामने एक पेज खुल जाएगा, उसमें आपको "पेंशनर सूची (2024-25)" पर क्लिक करना होगा.
- क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जाएगा,उसमें आपको अपने जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत का चुनाव करना होगा
- ऐसा करते ही आपके सामने कुल पेंशनर की संख्या और उनके लिए आवंटित राशि से सम्बंधित जानकारी आ जाएगी, फिर आपको पेंशनर की संख्या पर क्लिक करना होगा.
- ऐसा करते ही आपके सामने वृद्धा पेंशन की सूची या लिस्ट प्रदर्शित हो जाएगी, आप उसे देख सकते हैं.
इस लिस्ट में पेंसनर्स का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पता, धनराशि, ट्रांजैक्शन की स्थिति, आयु, लिंग, वर्ग तथा रजिस्टार संख्या से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध रहती है.
वृद्धा पेंशन क्या है?
उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब एवं असहाय बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सकें।
इसे समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया जाता है।
पात्रता
इसके लिए निम्नलिखित योग्यता का प्रावधान किया गया है -
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की उम्र न्यूनतम 60 वर्ष तथा अधिकतम 150 वर्ष तक हो सकती है.
- आवेदक किसी भी प्रकार का अन्य पेंशन को नहीं कर रहा होना चाहिए.
- आवेदक की वार्षिक आय ₹46,080 (ग्रामीण) तथा ₹56,460 (शहरी) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा होना चाहिए अन्यथा उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा.
जरुरी दस्तावेज
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक (आईएफएससी कोड)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको एकीकृत सामाजिक पोर्टल - https://sspy-up.gov.in/ पर विजिट करें.
- इसके बाद आपको मेन्यू बार में स्थित “वृद्धावस्था पेंशन” पर क्लिक करें, ऐसा करते ही आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, उसमें आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आपको निम्नलिखित जानकारी को भरना होगा –
व्यक्तिगत विवरण
- जनपद का नाम, निवासी, तहसील, आवेदक का नाम, लिंग, जन्मतिथि, पिता या पति का नाम, श्रेणी, मोबाइल नंबर, पूरा पता इत्यादि।
बैंक का विवरण
- बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड इत्यादि।
आय का विवरण
- तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, तथा तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र क्रमांक.
दस्तावेज अपलोड करें
- पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो तथा जन्मतिथि या आयु प्रमाण पत्र।
इसके बाद आपको नीचे की तरफ घोषणा (Declaration) वाले अनुभाग में स्थित छोटे से चेक बॉक्स पर टिक करते हुए कैप्चा कोड भरके “Submit” वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
हेल्पलाइन
विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
पता | कल्याण भवन प्राग नारायण रोड, लखनऊ - 226001 (उत्तर प्रदेश) |
ईमेल | [email protected] |
फोन नंबर | 0522-3538700 |
टोल-फ्री नंबर | 18004190001 |