पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिलायें जिनकी आयु 18 व उससे अधिक है उनको आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने निराश्रित या विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है. इस पेंशन योजना के लिए आवेदन SSPY पोर्टल के जरिए किया जा सकता है.
इस योजना हेतु राशि का आवंटन उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है, तथा इस योजना हेतु 1,000 रुपए प्रतिमाह पात्र लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है.
राज्य सरकार ने इस साल पेश बजट में निराश्रित महिला पेंशन योजना में पेंशन राशि को 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया है। इसके अतिरिक्त, पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं के भरण-पोषण के लिए 4073 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।
उत्तर प्रदेश विधवा (निराश्रित महिला) पेंशन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसमें उपर मेन्यू बार में स्थित “निराश्रित महिला पेंशन” पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खुल जाएगा, उसमें आपको नीचे “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, उसमें सबसे पहले आपको “व्यक्तिगत विवरण” से संबंधित जानकारी जैसे कि जनपद, निवासी, तहसील, आवेदिका का नाम, लिंग, जन्मतिथि, पति का नाम, पूरा पता, श्रेणी, मोबाइल नंबर इत्यादि दर्ज करना होगा।
- अब आपको नीचे “बैंक विवरण” से संबंधित जानकारी को भरना होगा, जिसमें की आपको बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड।
- नीचे आपको आय का विवरण संबंधित जानकारी आय प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक संख्या, और आय प्रमाण क्रमांक जैसे जानकारी को भरना होगा।
- इसके बाद आपको कुछ दस्तावेज को अपलोड करना होगा, जैसे कि आवेदिका की रंगीन फोटो, आयु प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- नीचे आपको Declaration वाले अनुभाग में टिक करते हुए कैप्चा की भर करके “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
आवेदन की स्थिति देखें
आवेदन करने के बाद आप Application Status के लिंक पर क्लिक करके अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं, इसके लिए पेंशन योजना में विधवा पेंशन का चुनाव करके रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करके लॉग इन करें. इसके पश्चात आप अपने आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं.
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए?
- आवेदिका उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए।
- उसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- आवेदिका के पति की मृत्यु हो चुकी हो।
- आवेदिका और उसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
- पति का मृत्य प्रमाण पत्र (स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत द्वारा)
- आधार कार्ड /आधार पंजीकरण संख्या
- शपथ पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आईएफएससी कोड के साथ बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
हेल्पलाइन
विभाग | महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश |
पता | 8वीं मंजिल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) |
ईमेल | widowpensionmahilakalyan@gmail.com |
टोल-फ्री नंबर | 18004190001 |