उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन – आवेदन, योग्यता, ज़रूरी दस्तावेज की जानकारी

पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिलायें जिनकी आयु 18 व उससे अधिक है उनको आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने निराश्रित या विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है. इस पेंशन योजना के लिए आवेदन SSPY पोर्टल के जरिए किया जा सकता है.

इस योजना हेतु राशि का आवंटन उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है, तथा इस योजना हेतु 1,000 रुपए प्रतिमाह पात्र लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है.

राज्य सरकार ने इस साल पेश बजट में निराश्रित महिला पेंशन योजना में पेंशन राशि को 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया है। इसके अतिरिक्त, पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं के भरण-पोषण के लिए 4073 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

उत्तर प्रदेश विधवा (निराश्रित महिला) पेंशन आवेदन कैसे करें?

online apply for for up widow pension
  • इसके बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, उसमें सबसे पहले आपको “व्यक्तिगत विवरण” से संबंधित जानकारी जैसे कि जनपद, निवासी, तहसील, आवेदिका का नाम, लिंग, जन्मतिथि, पति का नाम, पूरा पता, श्रेणी, मोबाइल नंबर इत्यादि दर्ज करना होगा।
fill personal details for up widow pension
  • अब आपको नीचे “बैंक विवरण” से संबंधित जानकारी को भरना होगा, जिसमें की आपको बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड।
fill bank details for up widow pension
  • नीचे आपको आय का विवरण संबंधित जानकारी आय प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक संख्या, और आय प्रमाण क्रमांक जैसे जानकारी को भरना होगा।
fill income details for up widow pension
  • इसके बाद आपको कुछ दस्तावेज को अपलोड करना होगा, जैसे कि आवेदिका की रंगीन फोटो, आयु प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
upload document for up widow pension
  • नीचे आपको Declaration वाले अनुभाग में टिक करते हुए कैप्चा की भर करके “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

आवेदन की स्थिति देखें

आवेदन करने के बाद आप Application Status के लिंक पर क्लिक करके अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं, इसके लिए पेंशन योजना में विधवा पेंशन का चुनाव करके रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करके लॉग इन करें. इसके पश्चात आप अपने आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं.

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए?

  • आवेदिका उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए।
  • उसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदिका के पति की मृत्यु हो चुकी हो।
  • आवेदिका और उसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची

  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
  • पति का मृत्य प्रमाण पत्र (स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत द्वारा)
  • आधार कार्ड /आधार पंजीकरण संख्या
  • शपथ पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आईएफएससी कोड के साथ बैंक पासबुक की फोटोकॉपी

हेल्पलाइन

विभागमहिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश
पता8वीं मंजिल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
ईमेलwidowpensionmahilakalyan@gmail.com
टोल-फ्री नंबर18004190001