UP Old Age Pension – उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राज्य के पात्र वृद्ध नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन प्रदान किया जाता है, इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग करना है.

इस पेंशन योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को 1000 रूपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 दिसंबर 2021 में किया गया था। यह वृद्धि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को बेहतर वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। लाभार्थियों को यह पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है.

उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता

  • इसके लिए आवेदक या आवेदिका की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक या आवेदिका गरीबी रेखा से नीचे का होना चाहिए, जिसके लिए आय का निर्धारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग – अलग किया गया है (शहरी क्षेत्र – 56,460 रूपए एवम् ग्रामीण क्षेत्र – 46,080 रुपए)

नोट – किसी अन्य पेंशन के लाभार्थी नागरिक इसका लाभ नहीं ले सकते हैं.

जरुरी दस्तावेज

  • रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक (आईएफएससी कोड)

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको एकीकृत सामाजिक पोर्टल – https://sspy-up.gov.in/ पर विजिट करें.
  • इसके बाद आपको मेन्यू बार में स्थित “वृद्धावस्था पेंशन” पर क्लिक करें, ऐसा करते ही आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, उसमें आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आपको निम्नलिखित जानकारी को भरना होगा –

व्यक्तिगत विवरण

  • जनपद का नाम, निवासी, तहसील, आवेदक का नाम, लिंग, जन्मतिथि, पिता या पति का नाम, श्रेणी, मोबाइल नंबर, पूरा पता इत्यादि।
old age pension up application form

बैंक का विवरण

  • बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड इत्यादि।
fill bank details for up old age pension

आय का विवरण

  • तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, तथा तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र क्रमांक.
fill income certificate details for up old age pension

दस्तावेज अपलोड करें

  • पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो तथा जन्मतिथि या आयु प्रमाण पत्र।

इसके बाद आपको नीचे की तरफ घोषणा (Declaration) वाले अनुभाग में स्थित छोटे से चेक बॉक्स पर टिक करते हुए कैप्चा कोड भरके “Submit” वाले बटन पर क्लिक करना होगा।

upload documents for up old age pension

आवेदन की स्थिति देखें

आवेदन करने के बाद आप आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं, इसके लिए आपको UP Old Age Pension Dashboard पर मौजूद Application Status के विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद नए पेज पर अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से लॉग इन करके अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं.

हेल्पलाइन

विभागसमाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
पताकल्याण भवन प्राग नारायण रोड, लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश)
ईमेलdirector.swd@dirsamajkalyan.in
फोन नंबर0522-3538700
टोल-फ्री नंबर18004190001