उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में रह रहे तमाम दिव्यांगों को पेंशन प्रदान करती है, दिव्यांग पेंशन को विकलांगता पेंशन के नाम से भी जाना जाता है. इसका उद्देश्य 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रत्यक्ष दिव्यांग, मानसिक मंदित अथवा श्रवण बाधित महिला/पुरुष को आर्थिक सहायता प्रदान कर जीवन-यापन करने हेतु सहयोग करना है.
इस पेंशन योजना के तहत सभी दिव्यांगजनों को 1000 रूपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है.
नोट – दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने चौथी दिव्यांग राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में घोषणा की कि वर्तमान में दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतिमाह एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं। इस राशि को बढ़ाकर पंद्रह सौ रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव रखा गया है।
दिव्यांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल – SSPY UP पर विजिट करें.
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें आपको मेन्यू बार में “दिव्यांग एवम् कुष्ठावस्था पेंशन” से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, उसमें आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा।
- ऐसा करते ही आपके सामने “दिव्यांग एवम् कुष्ठावस्था पेंशन फॉर्म” खुल जाएगा। यहाँ आपको नीचे दिए गए सभी विवरणों को दर्ज करना होगा.
व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें
अब दिव्यांग पेंशन आवेदन फॉर्म में पहले अपना निजी विवरण दर्ज करें, इनमें निम्नलिखि जानकारियां सम्मिलित हैं:
- जनपद
- नाम
- पिता या पति का नाम
- लिंग
- जन्मतिथि
- मोबाइल नंबर
- पूरा पता
- तहसील
- निवासी
बैंक का विवरण
- बैंक का नाम
- शाखा का नाम
- खाता संख्या
- आईएफएससी कोड
आय का विवरण
- आय का आवेदन क्रमांक
- आय प्रमाण का क्रमांक
दिव्यांगता का विवरण
- दिव्यांगता का प्रकार
- दिव्यांगता का प्रतिशत
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी तिथि
- यूनिक दिव्यांग आईडी कार्ड
दस्तावेज अपलोड करें
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्मतिथि / आयु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
इसके बाद आपको घोषणा (Declaration) वाले अनुभाग में टिक करके कैप्चा को दर्ज करें, फिर नीचे दिए गए “Submit” बटन पर क्लिक करें।
दिव्यांग पेंशन के लिए पात्रता
आयु | न्यूनतम 18, अधिकतम 150 |
आय | ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460 |
दिव्यांगता/ कुष्ठा प्रतिशत | न्यूनतम 40 , अधिकतम 100 |
आय | ग्रामीण क्षेत्र 46080 रुपए और शहरी क्षेत्र 56460 रुपए |
पेंशन | यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है |
प्रपत्र अपलोड | ** आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो ** आवेदक का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र ** आवेदक का आय प्रमाण-पत्र ** ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव व शहरी क्षेत्र की दशा में बैंक पासबुक की छाया-प्रति |
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र।
- गरीबी की रेखा के नीचे का आय प्रमाण-पत्र।
- उम्र सीमा 18 वर्ष या उससे अधिक।
- ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव/ शहरी क्षेत्र में यह प्रक्रिया उपजिलाधिकारी के माध्यम से सम्पन्न होती है।
- बैंक पासबुक की छाया- प्रति।
आवेदन की स्थिति
आवेदन करने के बाद आप Application Status के लिंक पर क्लिक करके अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करके लॉग इन करना होगा इसके पश्चात आप अपने आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं.
हेल्पलाइन
निदेशक | निदेशक, दिव्यान्गजन सशक्तिकरण विभाग |
पता | 9वीं मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001 (उत्तर प्रदेश) |
ईमेल | dir.hwd-up@gov.in |
फ़ोन | +91-522-2287267 |
टोल-फ्री नंबर | 18001801995 |