उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (SSPY UP) पोर्टल विकसित किया गया है, इस पोर्टल पर राज्य में चलाई जा रही सभी पेंशन योजनाओं जैसे – वृद्धा पेंशन, दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन और विधवा (निराश्रित महिला) पेंशन को सूचीबद्ध किया गया है.
इस पोर्टल पर आप इन पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ-साथ पेंशन सूची, पेंशन वितरण सारांश और भुगतान की स्थिति, आदि को भी चेक कर सकते हैं.
लेटेस्ट अपडेट्स
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बजट 2024-25 के तहत निराश्रित महिला पेंशन योजना में पेंशन राशि को 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए 7377 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। इसके अलावा, पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं के भरण-पोषण के लिए 4073 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
यूपी में पेंशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
उत्तर प्रदेश में आप एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के जरिए वृद्धा पेंशन, दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन और विधवा (निराश्रित महिला) पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है:
वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले आपको यूपी वृद्धा पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट – sspy-up.gov.in पर जाना होगा, फिर मेन्यू बार में आपको “वृद्धावस्था पेंशन” से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- ऐसा करते ही आपके सामने वृद्धावस्था पेंशन डैशबोर्ड पेज खुल जाएगा, उसमें अपको “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने वृद्धा पेंशन से संबंधित फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आपको व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण आय विवरण से संबंधित जानकारी को भरना होगा।
- फिर नीचे की तरफ मांगे गए दस्तावेज को अपलोड करके “Declaration” पर टिक करके हुए कैप्चा को दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश विधवा (निराश्रित महिला) पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले आपको यूपी विधवा पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट – https://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा।
- फिर आपको उपर मेन्यू बार में स्थित “निराश्रित महिला पेंशन” पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके समक्ष निराश्रित महिला पेंशन डैशबोर्ड खुल जाएगा, उसमें आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” वाले लिंक पर क्लिक करना होगा।
- ऐसा करते ही आपके सामने विधवा या निराश्रित महिला पेंशन से संबधित फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आपको मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करना होगा।
- फिर इसके बाद आपको घोषणा (Declaration) में टिक करते हुए “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
- ऐसा करते ही आपको आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन
- सर्वप्रथम आपको यूपी दिव्यांग पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर आपको मेन्यू बार में उपस्थित “दिव्यांग एवम् कुष्ठावस्था पेंशन” पर क्लिक करना होगा, तत्पश्चात आपको नीचे दिए गए “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने दिव्यांग पेंशन से संबंधित फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आपको नाम, पता, पिता या पति का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, आय संबंधी जानकारी, दिव्यांगता का विवरण संबंधी जानकारी को भरना होगा।
- फिर मांगे गए दस्तावेज को अपलोड करके घोषणा पत्र में टिक करते हुए कैप्चा को भर करके “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी आवेदन प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी।
पेंशन योजनाओं के आवेदन की स्थिति
अगर आपने पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, और अब आप अपने आवेदन की स्थिति को जानना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना पड़ेगा:
- सबसे पहले यूपी एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद आवेदन की स्थिति से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
- अब पंजीकृत आवेदकर्ता लॉगिन पेज पर अपनी पेंशन योजना का चुनाव करें, जिसके लिए आपने आवेदन दिया है.
- अब अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें, और प्राप्त OTP की मदद से लॉग इन करें.
अब आप अपने प्रोफाइल डैशबोर्ड में अपने पेंशन के आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश पेंशन योजनाओं के लिए पात्रता
उत्तर प्रदेश के नागरिक किसी भी पेंशन योजना के लिए आवेदन करने से पहले उसकी पात्रता की जांच अवश्य कर लें, नीचे हमने सभी पेंशन योजनाओं के लिए पात्रता मानदंडों के बारे में जानकारी प्रदान की है.
वृद्धा पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme)
इस योजना के तहत राज्य में मौजूद 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना के आवेदन के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों पर खरा उतरना होगा:
मानदंड | विवरण |
---|---|
आयु | न्यूनतम: 60 वर्ष, अधिकतम: 150 वर्ष |
आय (ग्रामीण) | अधिकतम वार्षिक आय: ₹46,080 |
आय (शहरी) | अधिकतम वार्षिक आय: ₹56,460 |
पेंशन | अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित होने पर पात्र नहीं |
मासिक अनुदान | ₹1,000 |
जरुरी दस्तावेज | आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो और आवेदक की आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड |
निराश्रित महिला पेंशन
यह योजना विधवाओं को उनके पति के निधन के बाद अच्छे से जीवन यापन करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित है:
मानदंड | विवरण |
---|---|
आयु | न्यूनतम 18 वर्ष, जब तक कि किसी अन्य कल्याणकारी योजना में शामिल न हो जाएं |
आय | अधिकतम ₹2.00 लाख |
पेंशन | अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित होने पर पात्र नहीं |
मासिक अनुदान | ₹1,000 |
आवश्यक दस्तावेज | – आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो – पति का मृत्यु प्रमाण पत्र – बैंक पासबुक या स्टेटमेंट की फोटोकॉपी – आय प्रमाण पत्र |
दिव्यांग और कुष्ठ रोग पेंशन योजना
यह योजना दिव्यांग और कुष्ठ रोग वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस सहायता को प्राप्त करने के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त विकलांगता और कुष्ठ रोग होना चाहिए, इसके लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित है:
पात्रता | दिव्यांग पेंशन | कुष्ठ रोग पेंशन |
---|---|---|
आयु | न्यूनतम 18, अधिकतम 150 | न्यूनतम 1, अधिकतम 150 |
आय (ग्रामीण) | ₹46,080 | ₹46,080 |
आय (शहरी) | ₹56,460 | ₹56,460 |
विकलांगता / कुष्ठ रोग का प्रतिशत | न्यूनतम 40%, अधिकतम 100% | न्यूनतम 1%, अधिकतम 100% |
पेंशन पात्रता | अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित होने पर पात्र नहीं | अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित होने पर पात्र नहीं |
मासिक अनुदान | ₹1,000 | ₹3,000 |
आवश्यक दस्तावेज | आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो विकलांगता प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र ग्राम सभा प्रस्ताव (ग्रामीण) या बैंक पासबुक (शहरी) | आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो कुष्ठ रोग प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र ग्राम सभा प्रस्ताव (ग्रामीण) या बैंक पासबुक (शहरी) |
पेंशन सूची चेक करने की प्रक्रिया
SSPY UP पोर्टल पर आप सभी पेंशन योजनाओं की सूची चेक कर सकते हैं, और देख सकते हैं, कि आपका नाम पेंशन सूची में है या नहीं. उत्तर प्रदेश में वही नागरिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने के योग्य हैं, जिनका नाम पेंशन सूची में है, इसे चेक करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करें, और उस पेंशन योजना का चुनाव करें जिसकी सूची आपको देखनी है.
- अब आपको उस पेंशन योजना के डैशबोर्ड पर भेज दिया जाएगा, यहाँ आप नीचे पेंशनर सूची के विकल्प पर क्लिक करें.
- अब अपने जनपद, विकासखंड, और ग्राम पंचायत का चुनाव करें.
अब आपके समक्ष कुल पेंशनर्स और कुल धनराशि (रू0) प्रदर्शित हो जाएगी, इसमें आप चाहें तो आपना नाम चेक कर सकते हैं.
हेल्पलाइन
अगर आप किसी भी पेंशन योजना से संबधित सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गये संपर्क विवरणों की मदद ले सकते हैं:
योजना का नाम | विभाग का नाम | ईमेल | फोन नंबर | हेल्पलाइन नंबर |
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वृद्धावस्था पेंशन योजना | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश | director.swd@dirsamajkalyan.in | 0522-3538700 | 18004190001 |
निराश्रित महिला पेंशन | महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश | widowpensionmahilakalyan@gmail.com | – | 18004190001 |
दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन | निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग | dir.hwd-up@gov.in | +91-522-2287267 | 18001801995 |